पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्नभंडार खुलने का रास्ता साफ! 4 हफ्ते के अंदर होगी संपत्ति जांच कमेटी अध्यक्ष की नियुक्ति
Puri Jagannath पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्नभंडार के मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है।रत्नभंडार में बहुमूल्य सोने के आभूषणों और अन्य संपत्तियों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति आज से चार सप्ताह के भीतर करनी होगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेगा।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्नभंडार के मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है।रत्नभंडार में बहुमूल्य सोने के आभूषणों और अन्य संपत्तियों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति आज से चार सप्ताह के भीतर करनी होगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वह चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री रथ की खंडपीठ के सुनवाई के दौरान पता चला कि हाईकोर्ट ने 29 सितंबर, 2023 को उच्च स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया था, लेकिन इसे अब तक कार्यकारी नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि 60 दिनों के भीतर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
मंदिर की प्रबंध समिति ने कही सरकार को पत्र लिखने की बात
उधर, मंदिर की प्रबंध समिति ने कहा गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के संबंध में 12 फरवरी को राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। महाधिवक्ता अशोक कुमार पारिजा ने बताया कि उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति चार सप्ताह के भीतर की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सरकार के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
भाजपा नेता समीर मोहंती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीतांबर आचार्य और मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धदेव राउतराय मामला संचालन कर रहे हैं।
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