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पूर्व अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र को मिली विजिलेंस कोर्ट से सशर्त जमानत

पुलिस सिग्नल विभाग के पूर्व अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र को मिली स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट से सशर्त जमानत

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Apr 2022 01:45 PM (IST)Updated: Tue, 19 Apr 2022 01:45 PM (IST)
पूर्व अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र को मिली विजिलेंस कोर्ट से सशर्त जमानत
पूर्व अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र को मिली विजिलेंस कोर्ट से सशर्त जमानत

पूर्व अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र को मिली विजिलेंस कोर्ट से सशर्त जमानत

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जासं, कटक : आय से अधिक संपत्ति एकत्रित करने के आरोप में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार होने वाले पुलिस सिग्नल विभाग के पूर्व अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र को कोर्ट से जमानत मिली है। निर्धारित समय के अंदर जांच संस्थान विजिलेंस द्वारा चार्जसीट अदालत में दाखिल ना हो पाने हेतु मिश्र को सोमवार कटक स्वतंत्र विजिलेंस अदालत ने ससर्त जमानत प्रदान किया है। निर्धारित 60 दिनों के अंदर जांच संस्थान चार्जशीट अदालत में दाखिल नहीं कर पाया है। सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत मंजूर किया जाए, यह दर्शाते हुए मिश्र की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया है। मिश्र को 50हजार के हिसाब से दो जमानतदार पेश कर उसके बदले वह जमानत पर जा सकेंगे। यह सर्त में स्पष्ट किया गया है। उसको पूरा कर जमानत पर जाने के लिए कोर्ट ने निर्देश दी है। मिश्र की ओर से वरिष्ठ वकील धरणीधर नायक मामला संचालन कर रहे थे। जबकि संग्राम कुमार दास और वकील विभूति भूषण चौधरी उन्हें मामला संचालन में सहयोग कर रहे हैं। विदित है की पिछले फरवरी महीने में अतिरिक्त एसपी त्रिनाथ मिश्र को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी को इस बीच 2 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है। उसके बावजूद भी विजिलेंस अदालत में चार्ज सीट दाखिल नहीं कर पाई थी। जिसके चलते जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वतंत्र विजिलेंस अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया है। केवल मिश्र की यह मामला नहीं बल्कि उससे पहले भी अन्य कई मामलों में भी विजिलेंस सही समय पर चार्जशीट दाखिल ना कर पाने हेतु विजिलेंस के शिकंजे में फंसने वाले आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुका है। इससे पहले भी ओडिशा पुलिस हाउसिंग और वेलफेयर बोर्ड के डिप्टी मैनेजर प्रताप सामल, बहुचर्चित आइएफएस आफिसर अभयकांत पाठक को भी सही समय पर चार्जशीट दाखिल न हो पाने हेतु अदालत से जमानत मिली थी।


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