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वेलफेयर चिटफंड मामला: आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज

कटक के स्वतंत्र चिटफंड अदालत में वेलफेयर चिटफंड घटना में गिरफ्तार होने वाले आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक एम.विजय प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने 3 दिनों की रिमांड के लिए क्राइमब्रांच अर्थनैतिक शाखा यानी ई ओ डब्लू को इजाजत दी है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 01:57 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 01:57 PM (IST)
आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक एम.विजय प्रसाद की जमानत याचिका खारिज

कटक, जागरण संवाददाता। वेलफेयर चिटफंड घटना में गिरफ्तार होने वाले आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक एम.विजय प्रसाद की जमानत याचिका कटक के स्वतंत्र चिटफंड अदालत में खारिज हो गई है। इस घटना की जांच जारी है ऐसे में जमानत मिलने से जांच प्रक्रिया में बाधा होगी। यह बात सरकारी वकील की ओर से अदालत में बहस में दर्शाया गया था। ईओडब्ल्यू के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद विधायक जमानत के लिए याचिका दायर की थी ।

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ऐसे में इस मामले की सुनवाई खत्म करने के पश्चात विजय की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही ईओडब्लू द्वारा दायर याचिका पर गौर करते हुए अदालत ने 3 दिनों की रिमांड के लिए क्राइमब्रांच अर्थनैतिक शाखा यानी ई ओ डब्लू को इजाजत दी है। बुधवार से विजय को यह ई ओ डब्ल्यू रिमांड पर लेगा और 18 तारीख की सुबह अदालत में हाजिर करेगा। यह बात कोर्ट निर्देश में स्पष्ट किया गया है।

इस मामले की सुनवाई के समय मंगलवार को जांच संस्थान द्वारा जांच की स्थिति को लेकर अदालत को अवगत किया गया था और तमाम घटना की जांच के लिए रिमांड में लेकर उन्हें पूछताछ किए जाने की जरूरत होने की बात को भी अदालत को दर्शाया गया था। नयागड से लेकर कटक, भुवनेश्वर, बालेश्वर शहर में विजय के संस्थान कारोबार कर रहा था। यह प्राथमिक जांच से पता चला है। सरकार की ओर से स्वतंत्र पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विश्वजीत महापात्र मामला संचालन कर रहे थे।


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