राजा आचार्य को हाईकोर्ट ने भेजी नोटिस
संदीप आचार्य उर्फ राजा आचार्य की जमानत को रद करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की
संसू, कटक : संदीप आचार्य उर्फ राजा आचार्य की जमानत को रद करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की ओर से दायर याचिका, विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जस्टिस जेपी दास को लेकर गठित खंडपीठ ने इस मामले में राजा आचार्य को नोटिस जारी करते हुए जुलाई दूसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई निर्धारित किया है।
उल्लेखनीय है कि 13 अप्रैल 2010 को ज्योति मोटर्स कर्मचारी के अपहरण एवं हमला के आरोप को लेकर ¨लगराज थाना में एक मामला दायर किया गया था। इस मामले में राजा के मास्टर माइंड होने का आरोप लगा था। पुलिस द्वारा जांच कर चार्जशीट दाखिल करने के बाद अतिरिक्त दौरा जज, भुवनेश्वर की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। यह मामला विचाराधीन था कि जूडो कोच विरंचि दास हत्या मामले में सुप्रीमकोर्ट से राजा आचार्य को जमानत मिल गई। हालांकि अपहरण एवं हमला मामले में उसे जमानत नहीं मिली थी, जिससे राजा जेल से नहीं निकल पा रहा था। इस मामले में भी जमानत के लिए राजा हाईकोर्ट पहुंचा था। विगत 20 अप्रैल को हाईकोर्ट ने राजा को सशर्त जमानत दे दी। इसके बाद राजा जमानत पर रिहा हो गया। इसी मामले में राजा की जमानत रद करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में आवेदन किया गया है। इसी आवेदन पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने राजा को नोटिस जारी करते हुए जुलाई दूसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई करने को निर्धारित किया है।