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डी-ब्रदर्स की डिस्चार्ज याचिका खारिज

सहयोगियों से जो बंदूक जब्त हुई थी, उसे डी-ब्रदर्स ने मुहैया नहीं कराई थी। ऐसे में

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Nov 2017 02:41 AM (IST)Updated: Sun, 19 Nov 2017 02:41 AM (IST)
डी-ब्रदर्स की डिस्चार्ज याचिका खारिज
डी-ब्रदर्स की डिस्चार्ज याचिका खारिज

कटक : सहयोगियों से जो बंदूक जब्त हुई थी, उसे डी-ब्रदर्स ने मुहैया नहीं कराई थी। ऐसे में उनके नाम पर गैरकानूनी तौर पर बंदूक मुहैया कराने को लेकर जो मामला दर्ज किया गया था, उसे खारिज किया जाए। कुख्यात गैंगेस्टर सुशील धल सामंत एवं सुशांत धल सामंत (डी-ब्रदर्स) की ओर से सदर एसडीजेएम की अदालत ने दाखिल की गई डिस्चार्ज याचिका को खारिज हो गई है। इससे डी ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगामी 21 नवंबर को दोनों के खिलाफ इस मामले में आरोप गठित किया जाएगा।

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गौरतलब है कि डी ब्रदर्स के सहयोगी रानीहाट का सुलेख साहू, जोब्रा का संग्राम राउतराय, रामचन्द्र दास, कुनू दास के घर से पुलिस को बंदूक एवं गोली मिली थी। इन चारों ने पुलिस को बताया था कि डी ब्रदर्स ने ही उन्हें बंदूक एवं गोली मुहैया कराई थी। इसी आधार पर दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस पर डी ब्रदर्स की ओर से तीन मामले में खुद को मुक्त करने के लिए एसडीजेएम की अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से वकील विश्वजीत बराल एवं डी ब्रदर्स की ओर से सरचन्द्र महापात्र एवं प्रसन्न महांती ने बहस की।


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