पुरी श्रीमंदिर जगमोहन खोलने का आदेश
इससे पूर्व मंदिर प्रशासन ने पिछले हफ्ते इस संबंध में हुई सुनवाई में कहा था कि जगमोहन को 25 जुलाई, 2018 से पहले नहीं खोला जा सकता है।
कटक, जेएनएन। ओडिशा हाई कोर्ट ने पुरी श्रीमंदिर जगमोहन को 16 अप्रैल तक खोलने का आदेश दिया है। भक्तों के लिए यह प्रार्थना कक्ष पिछले दो वर्षों से बंद है। मंगलवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंदिर प्रशासन के एक अधिकारी को बुलाकर संबंधित आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 16 अप्रैल तक अगर मंदिर प्रशासन जगमोहन को भक्तों के लिए नहीं खोलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पूर्व मंदिर प्रशासन ने पिछले हफ्ते इस संबंध में हुई सुनवाई में कहा था कि जगमोहन को 25 जुलाई, 2018 से पहले नहीं खोला जा सकता है। महाप्रभु की कुछ पूजा नीतियों के चलते 25 जुलाई से पहले इसे न खोलने के लिए मोहलत देने का अनुरोध हलफनामा के जरिये श्रीमंदिर प्रशासन ने किया था। इस पर असंतोष प्रकट करते हुए अदालत ने 10 अप्रैल को मंदिर प्रशासन को फिर से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। वहीं जगमोहन मरम्मत को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की ओर से दिए गए हलफनामे में स्पष्ट कहा गया था कि जगमोहन की मरम्मत छह मार्च, 2018 के पहले हो चुकी है। इसे 31 मार्च तक खोल देना चाहिए। इसके बावजूद मंदिर प्रशासन इसे खोलने में टालमटोल कर रहा था।