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महिला न्यायाधीश हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास

6 साल बाद फैसला - हत्या के दोषी पाए गए दो सगे भाई, कटक की कोर्ट ने सुनाई सजा - ऊपरी अदालत

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Mar 2018 08:28 PM (IST)Updated: Wed, 28 Mar 2018 08:28 PM (IST)
महिला न्यायाधीश हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास

6 साल बाद फैसला

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- हत्या के दोषी पाए गए दो सगे भाई, कटक की कोर्ट ने सुनाई सजा

- ऊपरी अदालत में सजा के खिलाफ याचिका होगी दायर

जागरण संवाददाता, कटक : बालेश्वर जिला में महिला न्यायाधीश अनुपमा बेहेरा की हत्या के मामले में 6 साल बाद आए फैसले में दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बुधवार को कटक जिला एवं दौराजज की अदालत ने हत्या मामले में अभियुक्तों दो भाइयों ज्योति रंजन महांती एवं प्रियरंजन महांती को दोषी करार दिया। इसके अलावा दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर और एक साल जेल में रहना होगा।

अनुपमा बेहेरा बालेश्वर जिला जज कोर्ट में प्रोसेस इंस्पेक्टर के तौर पर कार्य कर रही थी। तरक्की मिलने के बाद वह कोरापुट में नए सब जज के तौर पर योगदान करने वाली थीं। इसी बीच 15 मार्च 2013 को बालेश्वर जज कलोनी में सरकारी आवास पर उनका मृत शरीर पाया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू की। घटना की छानबीन के दौरान दो भाइयों ज्योति रंजन एवं प्रियरंजन महांती पर पुलिस को संदेह हुआ। जांच आगे बढ़ी को दोनों के खिलाफ साक्ष्य पाए गए।

अनुपमा के पति पुरी में डॉक्टर थे। अनुपमा वहां पर अकेली रहती थी। पुलिस ने 17 मार्च 2013 को दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था। दोनों भाइयों ज्योति एवं प्रिय के खिलाफ पुलिस ने भादवि की धारा 302 हत्या, 120 बी अपराध का षडयंरचना एवं सुबूत मिटाने के आरोप में संगीन दफा लगाई थी। इस मामले की सुनवाई बालेश्वर की निचली अदालत में चल रही थी कि दोनों भाइयों ने मामले की सुनवाई बालेश्वर के बाहर भुवनेश्वर या कटक में कराए जाने की बात को दर्शाते हुए एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में दर्शाया गया था कि मृतक अनुपमा बालेश्वर कोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी थी और वहां पर काम करने वाले तमाम न्यायिक अधिकारी उनके सह कर्मचारी हैं। ऐसे में मामले में सही न्याय नहीं हो सकेगा। यह बात ज्योति एवं प्रिय के वकील ने हाईकोर्ट में कही थी। इसकी सुनवाई कर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कटक जिला एवं दौरा जज की अदालत में कराए जाने के लिए इजाजत दी थी। इससे इस मामले की सुनवाई कटक जिला एवं दौरा जज कोर्ट में हो रही थी। इस घटना में तमाम गवाह एवं सुबूत को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट में मौजूद मृतक अनुपमा के भाई अमीय रंजन बेहेरा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। सजा पाने वाले दोनों ज्योति रंजन एवं प्रियरंजन के वकील जगबंधु पंडा के मुताबिक इस फैसला को चुनौती देकर हम ऊपरी अदालत में गुहार लगाएंगे।

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