Move to Jagran APP

भाजपा नेता जयनारायण मिश्र को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री जयनारायण मि

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 05:14 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 05:14 PM (IST)
भाजपा नेता जयनारायण मिश्र को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
भाजपा नेता जयनारायण मिश्र को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

जागरण संवाददाता, कटक : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री जयनारायण मिश्र को बनबिरा गोलीबारी मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी है। मिश्र को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदार दाखिल करने होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि निचली अदालत की बिना इजाजत के वह राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे।

loksabha election banner

जयनारायण मिश्र पर 22 फरवरी 2018 को बीजेपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान तत्कालीन मंत्री सुशांत ¨सह के भाई सुब्रत ¨सह एवं उनके अन्य सहयोगियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था। इस मामले 15 मार्च 2018 को पद्मपुर के एसडीपीओ लक्ष्मीनारायण पंडा ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

जानकारी के मुताबिक उक्त घटना में दिलेश्वर साहू नामक एक बीजद कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। बीजद के समर्थकों ने बनबिरा में घटनास्थल पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जयनारायण मिश्र ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे मंगलवार को सुनाया गया। हाईकोर्ट में मिश्र को सशर्त जमानत दी है। ठीक उसी तरह पिपिली के पूर्व कांग्रेस विधायक युधिष्ठिर सामन्तराय एवं उनके बेटे प्रियव्रत सामन्तराय को भी एक आपराधिक मामले में हाईकोर्ट से मंगलवार को सशर्त जमानत मिली है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.