अभिजीत अय्यर मित्रा को मिली जमानत
ओडिशा की कला-संस्कृति तथा श्रीमंदिर, कोणार्क मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अभिजीत अय्यर मित्रा को बुधवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।
कटक, जेएनएन। ओडिशा की कला-संस्कृति तथा श्रीमंदिर, कोणार्क मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अभिजीत अय्यर मित्रा को बुधवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। भुवनेश्वर शहीद नगर एवं कोणार्क थाना में दर्ज मामले में उन्हें यह जमानत मिली है। जमानत देते समय निचली अदालत अपनी शर्त रख सकने की बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब अब उन्हें जेल से मुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
मंगलवार को राज्य सरकार ने अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ अपने सभी मामले को वापस लेने का निर्णय लिया था। इस संबंध में राज्य गृह विभाग की तरफ से एक विज्ञप्ति के जरिए जानकारी दी गई थी। अभिजीत के अनुरोध पर विचार कर सरकार ने निर्णय लिया कि अब उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही जिन मामलों की सुनवाई नहीं हुई है, उन्हें भी वापस ले लिया जाएगा। आज हाईकोर्ट ने भी उन्हें जमानत दे दी है।
उल्लेखनीय है कि ओडिशा की कला-संस्कृति एवं ओड़िया जाति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवाद में फंसे अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ शहीद नगर, भुवनेश्वर एवं कोर्णाक थाना में मामला दर्ज किया गया है। अभिजीत 40 दिन से अधिक समय से झारपड़ा जेल में हैं। उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए राज्य सरकार से अपने ऊपर दर्ज कराए गए मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया था। अभिजीत के क्षमा प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने उन पर लगाए गए तमाम केस को वापस ले लिया है। इससे पहले 16 नवंबर को ओडिशा विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने भी उन्हें क्षमा कर दिया था।