ओडिशा हाईकोर्ट भी 15 अप्रैल तक बंद
कोरोना वायरस संक्रमण एवं भारत सरकार के 21 दिवसीय लॉक डाउन घोषणा किए जाने के चलते ओडिशा हाईकोर्ट को भी 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।
जासं, कटक : कोरोना वायरस संक्रमण एवं भारत सरकार के 21 दिवसीय लॉक डाउन घोषणा किए जाने के चलते ओडिशा हाईकोर्ट को भी 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कोविड-19 के संभावित प्रकोप को देखते हुए एवं 21 दिन तक पूरे देश को लॉक डाउन करने के लिए भारत सरकार के निर्णय पर विचार कर हाईकोर्ट एवं इसके कार्यालय को 26 मार्च से 15 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस बीच जिन मामलों को रोककर नहीं रखा जा सकता है, उन मामलों की आपातकालीन सुनवाई की जाएगी। इस तरह के जरूरी मामलों को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाईकोर्ट आफिस के ई-मेल डीआरजे डाट एचसी एट द रेट गव डाट इन के जरिए डिप्टी रजिस्टार के (जुडिशियल) के पास पेश करना होगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट में मामलों के विचार के संदर्भ में निर्देशनामा जारी किया गया था। इस निर्देशनामा के मुताबिक 23 मार्च के लिए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। 31 मार्च तक कोई भी मामले को सूचीबद्ध नहीं करने का निर्णय लिया गया था। अति महत्वपूर्ण मामलों के बारे में विचार विभागीय डिप्टी रजिस्टार को व्हाटस एप एवं वीडियो काल के जरिए सूचित करने को कहा गया था। आवश्यकता अनुसार रोटेशन के आधार पर स्टाफ नियोजित करने के लिए भी हाईकोर्ट में निर्देशनामा जारी किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा की गई लाकडाउन घोषणा के बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से अदालत को बंद करने का निर्णय लिया गया है।