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उद्योगपति महिमा मिश्रा को मिली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

बहुचर्चित सीवेज शिपिग कॉर्पोरेशन के मैनेजर महेंद्र स्वांई की हत्या के मामले में जेल में बंद उद्योगपति महिमा मिश्रा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 10:23 PM (IST)Updated: Sun, 17 Nov 2019 06:18 AM (IST)
उद्योगपति महिमा मिश्रा को मिली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

जासं, कटक : बहुचर्चित सीवेज शिपिग कॉर्पोरेशन के मैनेजर महेंद्र स्वांई की हत्या के मामले में जेल में बंद उद्योगपति महिमा मिश्रा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। निचली अदालत शर्त लागू कर उन्हें जमानत पर जाने देगी, यह निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। अब मिश्रा जेल से निकल सकेंगे क्योंकि इससे पहले अन्य दो मामलों में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट इस मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई कर पिछले 6 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस देवव्रत दास ने अपना फैसला सुनाया।

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गौरतलब है कि सीवेज शिपिग कॉर्पोरेशन के मैनेजर महेंद्र स्वांई की 26 अक्टूबर-2016 को पारादीप के मधुबन कॉलोनी के आंबेडकर भवन के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने महिमा मिश्रा समेत कुल 10 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से महिमा मिश्रा जमानत के लिए कई बार निचली अदालत से सुप्रीमकोर्ट पहुंचे। लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। विगत 19 सितंबर को हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका की सुनवाई करने के बाद अदालत ने निचली अदालत में फिर से अर्जी देने के लिए निर्देश दिया था। उन्होंने निचली अदालत में याचिका दायर की थी जिसे चार अक्टूबर को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वह हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।


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