नीलाम होगी ऑस्कर कंपनी की संपत्ति
विशेष चिटफंड अदालत ने ऑस्कर कंपनी की संपत्ति नीलाम करने का आदेश ि
संवादसूत्र, भुवनेश्वर : विशेष चिटफंड अदालत ने ऑस्कर कंपनी की संपत्ति नीलाम करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई कर रही ब्रह्मापुर की विशेष अदालत ने नीलामी से मिलने वाले धन को जमाकर्ताओं को वापस करने का आदेश सुनाया है। विशेष चिटफंड कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार पटनायक ने अपने आदेश में कहा है कि प्रलोभन देकर लोगों से एकत्र किए गए धन को जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए जिला प्रशासन कदम उठाए।
उल्लेखनीय है कि ऑस्कर कंपनी ने राज्य के विभिन्न शहरों मे शाखा खोलकर आकर्षक स्कीम के जरिए करोड़ों रुपये एकत्र किए थे। जमाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत के बाद कंपनी के मालिक प्रभाष राउत सहित अन्य निदेशकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशेष चिटफंड कोर्ट ने कंपनी की भुवनेश्वर, खुर्दा, केंद्रपाड़ा, ब्रह्मापुर, आसिका, कविसूर्यनगर, कोदला में 25 एकड़ जमीन को नीलाम करने का आदेश सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी के आइसीआइसीआइ बैंक, भुवनेश्वर में जमा 11 लाख रुपये भी जब्त कर लिए जाने को कहा है।