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सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने और मास्‍क न पहनने वालों को अब भरना होगा जुर्माना

कोरोना से मुकाबले के लिये गंजाम के जिलाधीश का बड़ा फैसला सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने और मास्‍क न पहनने पर देना होगा जुर्माना।

By Babita kashyapEdited By: Published: Wed, 15 Apr 2020 10:36 AM (IST)Updated: Wed, 15 Apr 2020 10:36 AM (IST)
सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने और मास्‍क न पहनने वालों को अब भरना होगा जुर्माना
सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने और मास्‍क न पहनने वालों को अब भरना होगा जुर्माना

भुवनेश्वर, जेएनएन। कोरोना से मुकाबला करने के लिए गंजाम के जिलाधीश ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधीश ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले के ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिलाधीश ने मास्क न पहनने वाले के लिए भी सख्त निर्देश जारी किया है। मास्क न पहनने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है।

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जिलाधीश ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर व्यक्ति को अपने मुंह पर मास्क, रुमाल या फिर गमछा बांधना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें 200 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। उसी तरह से जिला में लोगों का आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखने के लिए भी जिलाधीश ने निर्देश दिया है। जिलाधीश ने इस संदर्भ में जिले के तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। लोगों को जागरूक कराने के साथ इस नियम का सख्ती से अनुपालन करने के लिए जिलाधीश ने निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में राज्य में 60 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसमें से 18 लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि एक की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक गंजाम जिला में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान नहीं हुई है। ऐसे में गंजाम जिलाधीश ने लगातार हर वह संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जिले में कोरना संक्रमण ना होने पाए।


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