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सारुअ जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन तहसीलदार निलंबित

ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क ( ओटीवी) के स्टुडियो निर्माण के लिए खुर्दा जिला के बेगुनिआ इलाके में जमीन घोटाले पर बडी कार्रवाई हुई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 05:54 AM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 05:54 AM (IST)
सारुअ जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन तहसीलदार निलंबित
सारुअ जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन तहसीलदार निलंबित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क ( ओटीवी) के स्टुडियो निर्माण के लिए खुर्दा जिला के बेगुनिआ इलाके में जमीन घोटाले पर बडी कार्रवाई हुई है। राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने बेगुनिआ तहसील के तत्कालीन तहसीलदार विवेकानंद परिड़ा को निलंबित कर दिया है। उन्हें निलंबन के दौरान कटक के उप-जिलाधीश की निगरानी में रहने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान वह जिला छोड़कर बाहर नहीं जा सकते।

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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में विवेकानंद परिड़ा बेगुनिआ के तहसीलदार के तौर पर कार्यरत थे। उनके कार्यकाल में बेगुनिआ के सारुअ इलाके में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदकर गलत तरीके से ओटीवी के नाम कर दी गई थी। सारुअ में जमीन घोटाला की बात सामने आने के बाद यह भी पता चला था कि तत्कालीन तहसीलदार के तौर पर विवेकानंद परिड़ा ने इसकी शिकायत मिलने पर भी उस पर कार्रवाई नहीं की थी और ओटीवी के साथ में सहानुभूति प्रदर्शित किया था। सारुअ जमीन घोटाले की बात सामने आने के उपरांत उन्हें इसी साल कटक के उप-जिलाधीश कार्यालय में तबादला कर दिया गया था। अब उन्हें सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्य से निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा व उनकी पत्नी की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका को बीते दिनों हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पंडा दंपती ने अपनी याचिका में सरकार पर साजिश के तहत मामले में घसीटने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था। अदालत ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद पंडा दंपती की याचिका को खारिज कर दिया था।


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