जू. इंजीनियर को उठक-बैठक कराने का मामला: विधायक सरोज मेहेर को अदालत से मिली सशर्त जमानत
पाटणागड़ विधायक सरोज मेहेर को भुवनेश्वर के विशेष अतितिरिक्त जिला जज की अदालत ने सशर्त जमानत दी।
भुवनेश्वर, जेएनएन। पाटणागड़ विधायक सरोज मेहेर को आज सशर्त जमानत मिल गई है। भुवनेश्वर के विशेष अतितिरिक्त जिला जज की अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। 25 हजार रुपया एवं 2 जमानतदार के बदले जमानत दी गई है। इसके साथ ही जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए उन्हें अदालत की तरफ से निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इंजीनियर को कान पकड़कर उठक-बैठक कराने के मामले में गिरफ्तार होने वाले पाटनागड़ विधायक सरोज मेहेर की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक मेहेर एवं शिकायतकर्ता इंजीनियर की पत्नी ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने विधायक को जमानत दी है।
गौरतलब है कि 5 जून को गम्भारी गांव के एक रास्ते के काम की जांच करने पहुंचे विधायक ने सबके सामने रास्ते के काम के दायित्व में रहने वाले जूनियर इंजीनियर जयकांत शबर को कान पकड़कर उठक-बैठक करवाई थी। इस मामले में इंजीनियर की पत्नी प्रवीणा राजहंस ने 6 जून को पाटणागड़ थाना में विधायक के खिलाफ शिकायत की थी एवं पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद विधायक को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए बलांगीर जेई महासंघ, जिला आदिवासी महासंघ ने आन्दोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद जाकर विधायक मेहेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज उन्हें इस मामले में अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है।