गांधी जयंती से ओडिशा के 6 शहरों में प्लास्टिक प्रयोग पर पाबंदी
गांधी जयंती से राज्य के 6 शहरों में प्लास्टिक प्रयोग पर पाबंदी, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बरहमपुर, राउरकेला व पुरी में शामिल।
भुवनेश्वर, शेषनाथ राय। बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं, तो घर से थैला लेकर जाने की आदत डाल लें अन्यथा आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा या फिर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। क्योंकि, आपके दैनिक व्यवहार में शामिल प्लास्टिक की थैली को पूरी तरह से अलविदा कहने को महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। इसका असर बाजार में दिखने लगा है और प्लास्टिक थैली के आदी बन चुके लोगों को इसे छोड़ना ही होगा।
ऐसा इसलिए कि गांधी जयंती अर्थात दो अक्टूबर से राज्य के 6 शहरों में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगने जा रही है। इन शहरों में राजधानी भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बरहमपुर, राउरकेला जैसे महनगर के साथ पर्यटक शहर पुरी शामिल है। इन शहरों में प्लास्टिक को पूरी तरह से वैन करने के लिए जंगल एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है।
पर्यावरण रक्षा के लिए सरकार के इस प्रयास का लोग सराहना तो कर रहे हैं, मगर लोगों की दिनचर्या में प्लास्टिक की थैली ने इस कदर स्थान बना लिया है कि उससे निजात पाने में उन्हें उतना ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आदतन खरीदारी करने बाजार में बिना थैला लिए खाली हाथ पहुंच रहे हैं, जिन्हें प्लास्टिक थैली न मिलने से इधर-उधर चक्कर काटना पड़ रहा है क्योंकि कई दुकानदार अभी से प्लास्टिक थैली रखना बंद कर दिए हैं।
नष्ट करनी होगी प्लास्टिक सामग्री
सरकार की तरफ से इसके लिए लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया है एवं इसके साथ ही एक महीने के अंदर प्लास्टिक सामग्री को नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही है।
इन पर रहेगी पाबंदी
’ प्लास्टिक बिक्री, व्यवसाय, उत्पादन, आयात या संग्रह नहीं होगा।
’ सामान लाने, ले जाने या परिवहन के क्षेत्र में प्लास्टिक का नहीं होगा उपयोग
’ 200 मिली लीटर से कम परिमाण के पानी की बोतल, थर्माकोल या प्लास्टिक से बनी थाली, चम्मच,
कप, प्लेट, ग्लास, स्ट्रा पाउच व अन्य तरल पदार्थ रहने वाले कंटेनर।
’ जाने-अनजाने प्लास्टिक को इधर-उधर नहीं फेंका जा सकेगा।
’ धार्मिक संगठन, होटल, रेस्टोरेंट, विवाह मंडप, दफ्तर में भी प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक।
इन पर रोक नहीं
’ द्रव्य संरक्षण, परिवहन, पैकेजिंग के लिए 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक थैली।
’ बिक्री के लिए खाद्य एवं पानी रहने वाली प्लास्टिक।
’ नर्सरी, कृषि एवं उद्यान कृषि के लिए प्रयोग होने वाली पॉलीथिन।
’ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर मेडिसीन, रक्त संरक्षण बैग, सीरिंज व अन्य डॉक्टरी उपकरण के क्षेत्र में रोक नहीं।