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ओआरएचडीसी भ्रष्टाचार मामला: आइएएस विनोद कुमार समेत छह दोषी करार

आइएएस विनोद कुमार के साथ अन्य पांच सदस्य कोर्ट में हाजिर न होने से इनके नाम पर विजिलेंस अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

By BabitaEdited By: Published: Thu, 05 Jul 2018 12:34 PM (IST)Updated: Thu, 05 Jul 2018 12:34 PM (IST)
ओआरएचडीसी भ्रष्टाचार मामला: आइएएस विनोद कुमार समेत छह दोषी करार

भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (ओआरएचडीसी) भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को भुवनेश्वर स्थित विशेष विजिलेंस अदालत ने मुख्य अभियुक्त आइएएस विनोद कुमार के साथ 6 लोगों को दोषी करार दिया है। वर्ष 2000 में ओआरएचडीसी में 55 लाख रुपये की अनियमितता हुई थी।

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इसी मामले में आइएएस विनोद कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है। आइएएस विनोद कुमार के साथ अन्य पांच सदस्य कोर्ट में हाजिर न होने से इनके नाम पर विजिलेंस अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एकमात्र अभियुक्त तथा उस समय के तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर संजय महांती अदालत में हाजिर हुए थे ऐसे में उन्हें अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। आइएएस विनोद कुमार वर्तमान समय में उच्च शिक्षा विभाग के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के दायित्व में हैं। आइएएस विनोद कुमार के खिलाफ 23 वित्तीय अनियमितता एवं आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले विचाराधीन हैं।

विनोद के साथ अन्य जो दोषी साबित हुए हैं उनमें तत्कालीन निदेशक पूर्णचंद्र दास, तत्कालीन एकाउंटेंट अधिकारी प्रदीप राउत, एकाउंटेंट चित्तरंजन महांती एवं आशीष नायक शामिल हैं। ये भी आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। भ्रष्टाचार में शामिल एक एनजीओ का सचिव भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। अदालत ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली पेशी में हाजिर होने का निर्देश दिया है।


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