Migrant workers: प्रवासी श्रमिकों को लेकर ओडिशा हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये खास निर्देश
Migrant workers प्रवासी श्रमिकों को लेकर ओडिशा हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को खास निर्देश दिया कहा टेस्ट नेगेटिव आने पर ही राज्य में प्रवेश अनुमति।
भुवनेश्वर, जेएनएन। प्रदेश में लौटने से पहले प्रवासियों का कोरोना टेस्ट करने के लिए आज ओड़िशा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। राज्य में लौटने से पहले टेस्ट कराने के लिए उच्च न्यायालय ने कहा है। संपृक्त राज्य में पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट करना होगा। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही प्रदेश में प्रवासियों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। यदि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकलती है तो फिर उनका वहीं पर इलाज किया जाएगा। इलाज में जो भी खर्च होगा, उसे राज्य सरकार को देने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। समाजसेवी नारायण जेना की तरफ से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है।
गौरतलब है कि ओड़िशा में कोरोना नियंत्रण में है। हालांकि इस बीच पश्चिम बंगाल एवं फिर सूरत से लौट रहे प्रवासियों के कारण यहां भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। विभिन्न राज्यों में काम धंधा बंद हो जाने के कारण लाखों की संख्या में प्रवासियों को ओड़िशा आना है। सभी अपने गृह राज्य लौटने के लिए व्याकुल भी हो रहे हैं। कुछ तो साइकिल के जरिए ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं।
ऐसे में उन्हें नियंत्रण करने के साथ संक्रमण रोकने के लिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रवासियों के आने के बाद से गंजाम, जगतसिंहपुर के साथ कुछ नए जिलों में भी कोरोना ने पैर पसार दिया है। इस समय हर दिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं, उनका लिंक पश्चिम बंगाल या सूरत से जुड़ा मिल रहा है।
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