ओडिशा: 22000 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा, पिछले दो सालों में 1.92 लाख एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त
राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने विधानसभा में बताया कि ओडिशा में 22,120.6 एकड़ सरकारी और 5,266.18 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
ओडिशा में 22,120 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मौजूद।
दो वर्षों में 1.92 लाख एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त।
अतिक्रमण हटाने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने विधानसभा में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 22,120.6 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। इसके अलावा लगभग 5,266.18 एकड़ वन श्रेणी की सरकारी भूमि भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है।
दो वर्षों में 1.92 लाख एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त
मंत्री ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।28 जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले दो वर्षों में राज्य में 1,92,656.22 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही 28,111.08 एकड़ वन श्रेणी की भूमि को भी सरकार अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही है।
कानून के तहत जारी है कार्रवाई
सुरेश पुजारी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि ओडिशा सरकारी भूमि अतिक्रमण निष्कासन अधिनियम 1972 तथा नियमावली, 1985 के तहत जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग ने 6 जुलाई 2024 और 25 सितंबर 2024 को सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए थे।
विशेष एक्शन प्लान तैयार
अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने 22 अगस्त 2025 को एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है।
मंत्री ने बताया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 28 जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले दो वर्षों में राज्य में 1,92,656.22 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही 28,111.08 एकड़ वन श्रेणी की भूमि को भी सरकार अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही है।
कानून के तहत जारी है कार्रवाई
सुरेश पुजारी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि ओडिशा सरकारी भूमि अतिक्रमण निष्कासन अधिनियम (OPLE Act, 1972) तथा नियमावली, 1985 के तहत जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग ने 6 जुलाई 2024 और 25 सितंबर 2024 को सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए थे।
विशेष एक्शन प्लान तैयार
अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने 22 अगस्त 2025 को एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है। मंत्री ने बताया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
