पदोन्नति अदालत के जरिए सरकारी कर्मियों की सुनी जाएगी शिकायत
ओडिशा में पदोन्नति से वंचित सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।
संसू, भुवनेश्वर : ओडिशा में पदोन्नति से वंचित सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे कर्मचारियों की शिकायत सुनने के लिए सरकार ने पदोन्नति अदालत का गठन किया है। विगत 31 दिसंबर तक विभागीय पदोन्नति से वंचित सरकारी कर्मचारी इस अदालत में अपनी शिकायत कर सकेंगे। आगामी 28 से 31 जनवरी तक पदोन्नति अदालत में आवेदन करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर सुनवाई होगी। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट लिंक जारी किया है। पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारी जीएडीएमआइएन डॉट ओआर एट द रेट ऑफ एनआइसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निर्देश दिया है कि पदोन्नति अदालत के जरिए सरकारी कर्मचारियों के मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदोन्नति अदालत में सुनवाई होगी। इसमें 28 जनवरी को राजस्व व आपदा परिचालन विभाग के कर्मचारियों के मामले में सुनवाई की जाएगी, 29 को ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों एवं 31 जनवरी को जंगल व परिवेश विभाग के कर्मचारियों की शिकायत पर सुनवाई होगी।
भुवनेश्वर के गोपबंधु अकादमी में जो पदोन्नति अदालत लगाई जाएगी उसमें विकास कमिश्नर मामलों की सुनवाई करेंगे। इसमें 28 जनवरी को उच्च शिक्षा, विज्ञान व तकनीक, साधारण उद्योग विभाग की तथा 29 को विद्यालय व गणशिक्षा विभाग एवं 31 जनवरी को दक्षता विकास आबकारी, सूचना व लोकसंपर्क विभाग के मामलों की सुनवाई की जाएगी। कृषि विकास कमिश्नर प्रदीप्त महापात्र कृषि भवन में पदोन्नति अदालत के जरिए सुनवाई करेंगे। अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव मोना शर्मा कलिंग स्टेडियम सम्मेलन कक्ष में एवं प्रदीप कुमार जेना एसआइआरडी सम्मेलन कक्ष में पदोन्नति अदालत के जरिए कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई करने वाले हैं।