ओडिआ भाषा न जानना सरपंच को पड़ा भारी: अदालत ने दी ये बड़ी सजा
ओडिशा के भद्रक जिले के दैसिं पंचायत में ओडिआ भाषा में लिखना पढ़ना ना आना एक महिला सरपंच के लिए पेरशानी का सबब बन गया। महिला सरपंच पार्वती माझी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सरपंच की सदस्यता समाप्त करने का निर्देश दिया है।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिआ भाषा में लिखना-पढ़ना ना आना एक महिला सरपंच के लिए परेशानी का सबब बन गई। चुनाव में पराजित प्रतिद्वंदी ने अदालत में एक मामला दायर किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ओडिआ न जानने वाली सरपंच की सदस्यता समाप्त करने का निर्देश दिया है। मामला भद्रक जिले के दैसिं पंचायत का है।
भद्रक के दैसिं पंचायत की महिला सरपंच पार्वती माझी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सन 2017 फरवरी महीने में हुए पंचायत चुनाव में पार्वती माझी अपने प्रतिद्वंदी बागन सिंह से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही थी। सरपंच पद के लिए केवल दो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। अतः पार्वती माझी सरपंच चुन ली गई थी, मगर पराजित उम्मीदवार भगवान सिंह ने पंचायत कानून की धारा 11(ख) के अनुसार ओडिआ न जाने वाली पार्वती को अयोग्य घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने पार्वती माझी को कोर्ट में बुलाकर ओडिआ लिखाई पढ़ाई का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जब पार्वती ओडिआ लिखने पढ़ने में असमर्थ रही तो उनकी सरपंच पदवी को कोर्ट ने रद् कर दिया और भद्रक के वीडियो को तुरंत सरपंच के पद भरे जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।