नौ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला: कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा और जुर्माना
Odisha वर्ष 2019 में नौ साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कटक फास्टट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आज शनिवार को दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कटक/भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता: वर्ष 2019 में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कटक फास्टट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आज शनिवार को दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने 2019 में कटक शहर के चौलीयागंज पुलिस सीमा क्षेत्र में नौ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ब्रज किशोर सतपथी और निमाई मंडल को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं देने की स्थिति में भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
अदालत ने ब्रज किशोर सतपथी और निमाई मंडल को 20-20 साल कैद की सजा सुनाने के अलावा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं।गौरतलब है कि, कोर्ट ने 18 गवाहों के बयानों और 36 सबूतों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म मामले में ब्रज किशोर सतपथी और निमाई मंडल को दोषी ठहराया है।
यह भी पढ़ें- "वैलेंटाइन पर बिना ब्वॉयफ्रेंड छात्राओं को कॉलेज में नही मिलेगी एंट्री", प्राचार्या के नाम से फेक लेटर वायरल