ओडिशा में सामान्य लक्षण वाले नहीं जाएंगे कोविड अस्पताल
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सामान्य लक्षण या बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सामान्य लक्षण या बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है।
मुख्य सचिव असीत त्रिपाठी ने सोमवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब सामान्य कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम क्वारंटाइन में रह सकेंगे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना अनिवार्य नहीं है। इस सुविधा का लाभ केवल शहर, जिला सदर महकमा, ब्लॉक सदर महकमा में रहने वाले व्यक्तियों को ही मिलेगा। उन्हें अपने घर पर सशर्त रहकर इलाज की अनुमति दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति के लिए परिवार का मुखिया अपना टेलीफोन नंबर देगा। घर में रहकर इलाज कराने वाले व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी।
होम क्वारंटाइन में जो व्यक्ति रहेगा, उसके पूरे इलाज का खर्च सरकार देगी। पीपीई किट से लेकर दवा तक सबकुछ राज्य सरकार प्रदान करेगी। ऐसे मरीज को खाद्य भत्ता भी सरकार देगी। यदि कोई मरीज अन्य किसी विशेष बीमारी जैसे कि एचआइवी, अंग प्रतिरोपण करने वाले को होम क्वारंटाइन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह से कैंसर, हृदयरोग, बुजुर्ग व्यक्ति या फिर कई बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि करीब 80 फीसद मरीजों में कोरोना के या तो बिल्कुल लक्षण नहीं या फिर सामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लेकर दो समस्याएं हो रही हैं, एक तो वह व्यक्ति मानसिक दबाव में आ जा रहा है और दूसरा ऐसी परिस्थिति को देखकर ज्यादातर लोग कोरोना टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से की गई चिकित्सा व्यवस्था का सर्वाधिक व्यवहार करने के लिए कोविड केयर होम, कोविड केयर सेंटर एवं होम आइसोलेशन क्षेत्र में यह नई व्यवस्था शुरू की गई है।
उन्होंने कहा है कि जिन संदिग्ध या सामान्य संक्रमित व्यक्ति को होम क्वारंटाइन की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा बनाए गए अलग-अलग केंद्रों में रहने की व्यवस्था की गई है। यदि संगरोध में रहने वाले व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो फिर वे तुरंत स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे और कोविड अस्पताल आ जाएंगे। अपने कर्मचारियों के लिए बना सकते कोविड केयर होम या सेंटर मुख्य सचिव त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम, भुवनेश्वर एवं झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, पारादीप, धामरा एवं गोपालपुर बंदरगाह, पूर्वतट रेलवे के विभिन्न केंद्र, राज्य में कार्यरत केंद्र एवं राज्य संचालित सामान्य उद्योग, केंद्रीय सशस्त्र वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मुकाबला फोर्स, ओडिशा पुलिस, दमकल वाहिनी, कारागार निदेशालय, केंद्रीय संस्थान, सरकारी एवं निजी विश्व विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि धार्मिक संस्थान, आवासीय वेलफेयर संस्थान, सामाजिक संस्थान, सरकारी एवं निजी निगम अपने अपने कर्मचारियों के लिए कोविड केयर होम एवं कोविड केयर सेंटर स्थापित कर सकते हैं। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की सभी शर्त का पालन करना होगा। इसी तरह अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ जारी विशेष दिशा निर्देश को अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।