टीवी पर विज्ञापन प्रसारण को लेनी होगी अनुमति
टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन प्रसारण करने के लिए अब राजनैतिक दलों को चुनाव
संसू, भुवनेश्वर : टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन प्रसारण करने के लिए अब राजनैतिक दलों को चुनाव अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार राजनैतिक दल टेलीविजन चैनलों (टीवी) पर विज्ञापन प्रसारण करना चाहते है तो इसके लिए उन्हें चुनाव अधिकारी के कार्यालय स्थित गणमाध्यम सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी की इजाजत लेनी होगी। राजनैतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन को पहले कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। कमेटी इसे देखकर इसके प्रसारण की अनुमति देगी। चुनाव अधिकारी के इस निर्णय को साल भर लागू किया जाएगा। पहले केवल चुनाव के समय आचार संहिता की अवधि में ही चुनाव अधिकारी विज्ञापनों पर नजर रखते थे। अब वे साल भर राजनैतिक दलों के विज्ञापन पर नजर रख सकते हैं।