ओडिशा के निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा कोरोना संक्रमितों का इलाज, सरकार ने दी अनुमति
ओडिशा के निजी अस्पतालों में भी अब कोरोना मरीज अपना इलाज करवा सकेंगे सरकार ने इन अस्पतालों को COVID-19 इकाइयां खोलने की अनुमति दे दी है।
भुवनेश्वर, एएनआइ। ओडिशा सरकार ने निजी अस्पतालों को COVID-19 इकाइयों को खोलने के लिए 30 या अधिक बेड रखने की अनुमति दी है। सरकार ने, हालांकि, इन अस्पतालों को अत्यधिक शुल्क जमा नहीं करने के लिए आगाह किया और किसी भी उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में दिशानिर्देशों जारी करते हुए कहा कि, 'यह देखा गया है कि निजी अस्पताल गैर-कोविड मामलों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब वे अपने अस्पताल में भर्ती रोगियों को कोविड पॉजिटिव पाते हैं, तो वे तुरंत सरकारी तंत्र से अनुरोध करते हैं कि मरीज को एक कोविड अस्पताल में स्थानांतरित कर दें। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं।'
स्पर्शोन्मुख या हल्के लक्षण दिखने के मामले में मरीज को क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन या अस्पताल द्वारा संचालित COVID देखभाल केंद्र को भेजा जाएगा। निजी अस्पताल न्यूनतम 10 प्रतिशत बेड को COVID उपचार के लिए आरक्षित रखने का विकल्प तैयार करेंगे, जिससे अस्पताल को COVID अस्पताल में परिवर्तित किया जा सके। दिशानिर्देशों में कहा गया है, "इस तरह के आरक्षित बेड में COVID रोगियों के लिये वेंटिलेटर के साथ उचित संख्या में ICU बेड शामिल होने चाहिए।" अगर अस्पताल प्रशासन ने रोगियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला तो अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मरीजों या शवों को फीस का भुगतान न करने पर भी परिवार को लेने से नहीं रोका जाएगा। सरकार ने कहा कि संस्था दिन के आधार पर बिल राशि के संग्रह के लिए तंत्र विकसित करेगी ताकि एकमुश्त राशि कभी भी लंबित न रहे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, "सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार डेड बॉडी का निस्तारण सख्ती से किया जाएगा। सभी मरीजों का डेटा उपयुक्त पोर्टल या सोशल मीडिया ग्रुप में अपलोड किया जाएगा। COVID- 19 से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा।"