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सावधान! अब गैरकानूनी वाहन पार्किंग करने वालों को देना होगा डबल जुर्माना

भुवनेश्वर में गैरकानूनी वाहन पार्किंग करने वालों को अब डबल जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही गाड़ी उठाने का चार्ज भी वाहन मालिक से ही लिया जाएगा।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 08:36 AM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 08:36 AM (IST)
सावधान! अब गैरकानूनी वाहन पार्किंग करने वालों को देना होगा डबल जुर्माना
सावधान! अब गैरकानूनी वाहन पार्किंग करने वालों को देना होगा डबल जुर्माना

भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गैरकानूनी वाहन पार्किंग करने वालों को अब डबल जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही गाड़ी उठाने का चार्ज भी वाहन मालिक से ही लिया जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस ने राजधानी भुवनेश्वर में छह मार्ग पर इस नियम को लागू किया है। यदि कोई व्यक्ति पार्किंग के लिए पहचान किए गए स्थान के अलावा अपने वाहन को पार करता है तो उसे 500 रुपया जुर्माना देना होगा। इस नियम के तहत पहले ही दिन मंगलवार को 85 गाड़ियों को पुलिस ने उठा लिया।

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ट्रैफिक डीसीपी सागरिका नाथ ने कहा है कि राजभवन से कलाराहांग चौक के बीच रास्तों के किनारे कोई भी व्यक्ति अपना वाहन पार्क नहीं कर सकता है। उसी तरह एयरपोर्ट चौक से नालको चौक तक शिशु भवन चौक से बाड़ीबिहार चौक तक, रसूलगढ़ चौक से जयदेव विहार चौक तक इस नियम को लागू किया गया है। उसी तरह श्रीया टॉकीज से पीएचडी दफ्तर एवं बापूजी नगर इलाके में इस नियम को लागू किए जाने की जानकारी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से दी गई है। ट्रैफिक डीसीपी ने कहा है कि पार्किंग वाले स्थान पर ही लोग अपने वाहन को पार्क करें अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। जुर्माना के तौर पर कम से कम 500 रुपया वसूला जा रहा है। यदि कमिश्नर पुलिस वाहन को ट्रेन से उठाकर ले जाती है तो फिर 500 रुपया जुर्माना के साथ क्रेन चालक को प्रत्येक बाइक के लिए 300 एवं बड़ी गाड़ी के लिए 700 रुपया किराया भी देना होगा।

पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी ने कहा है कि राजधानी भुवनेश्वर में ओडिशा अर्बन पुलिस एक्ट 2003 की धारा 28 एवं 29 तथा भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नरेट ट्राफिक नियम 2008 की धारा 19 एवं 21 के अनुसार गैर कानूनी वाहन पार्किंग पर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से कहा गया है कि लोग भीड़भाड़ वाले मार्ग पर गैरकानूनी ढंग से अपने वाहन को पार्क ना करें। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन कानून 2019 की धारा 177 के अनुसार 500 रुपया जुर्माना के साथ क्रेन का प्रयोग होने पर उसका खर्चा मोटर वाहन कानून की धारा 127 के अनुसार अलग से वसूला जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से गैर कानूनी ढंग से वाहन पार्किंग को रोकने के लिए 5 स्क्वार्ड का गठन किया गया है। इसके लिए पांच क्रेन एवं चार चार पुलिस कर्मचारी को नियोजित किया गया है।


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