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Odisha: सात माह में वसूला गया 8684 करोड़ का जीएसटी

GST In Odisha. पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल नवंबर में ओडिशा में राज्य जीएसटी 38 प्रतिशत बढ़ा है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 02:45 PM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 02:45 PM (IST)
Odisha: सात माह में वसूला गया 8684 करोड़ का जीएसटी
Odisha: सात माह में वसूला गया 8684 करोड़ का जीएसटी

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। GST In Odisha. ओडिशा में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 8683 करोड़ 85 लाख रुपये जीएसटी वसूला गया है। पिछले साल इस दौरान 6675 कोरड़ 83 लाख रुपये जीएसटी वसूल गया था। इसमें केंद्रीय एवं राज्य जीएसटी दोनों शामिल है। इस हिसाब से सात महीने में ओडिशा में जीएसटी अदा करने में 30.08 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यह देश के प्रमुख राज्य में सर्वाधिक है एवं राष्ट्रीय दर 11.53 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल नवंबर में राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 38 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य में शुल्क दाताओं की तरफ से रिटर्न दाखिल करने में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2018 में 65.31 प्रतिशथ शुल्कदाता रिटर्न दाखिल किए थे, जबकि इस साल अक्टूबर में 83.50 प्रतिशत शुल्कदाता रिटर्न दाखिल किए हैं।

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जीएसटी अदा करने में वृद्धि के साथ शुल्क वाले व्यक्तियों के खिलाफ राज्य में व्यापार शुल्क एवं जीएसटी आयुक्त ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। निर्धारित तिथि में शत प्रतिशत रिटर्न दाखिल प्रक्रिया को निश्चित करने के लिए राज्य व्यापार शुल्क एवं जीएसटी कमिश्नर सुशील कुमार लोहानी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं। रिटर्न दाखिल न करने वाले तथा गलत रिटर्न दाखिल करने वालों के खिलाफ राज्य व्यापार शुल्क एवं द्रव्य तथा सेवा शुल्क संस्था की तरफ से विशेष अभियान शुरू किया गया है। केवल इस साल नवंबर में रिटर्न दाखिल में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ 10 हजार से अधिक नोटिस जारी की गई है। जिन शुल्कदाताओं के शुल्क देय  में असमंजस है, उन पर रिटर्न की जांच प्रक्रिया को निश्चित करने एवं उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है।

शुल्क दाताओं की संख्या बढ़ाने, खासकर सेवा क्षेत्र में संभावित शुल्क दाताओं का सर्वे करने को क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को कहा गया है। 31 मार्च, 2020 तक सभी नए मामले में शत प्रतिशत पंजीकरण संबंधित अनुसंधान प्रक्रिया तथा शुल्क दाताओं के क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसंधान प्रक्रिया खत्म करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। 

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