India Lockdown: केन्द्र सरकार के लाॅॅकडाउन घोषणा के बाद ओडिशा हाईकोर्ट भी 15 अप्रैल तक बंद
Odisha High Court closed till April 15 पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद ओडिशा हाइकोर्ट भी 15 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है।
कटक, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण एवं भारत सरकार के 21 दिवसीय लॉकडाउन घोषणा किए जाने के चलते ओडिशा हाईकोर्ट को भी 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस सम्बंध में ओडिशा हाईकोर्ट की तरफ से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कोविड-19 के संभावित प्रकोप को देखते हुए एवं 21 दिन तक पूरे देश को लॉकडाउन करने के लिए भारत सरकार के निर्णय पर विचार कर हाईकोर्ट एवं इसके कार्यालय को 26 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि 15 अप्रैल 2020 तक जिन मामलों को रोककर नहीं रखा जा सकता है, उन मामलों की आपातकालीन सुनवाई की जाएगी। इस तरह के जरूरी मामलों को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाईकोर्ट आफिस के इमेल डीआरजे डाट एचसी एट दि रेट गव डाट इन के जरिए डिप्टी रेजिस्टार के (जुडिशियल) के पास पेश करना होगा।
गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट में मामलों के विचार के संदर्भ में निर्देशनामा जारी किया गया था। इस निर्देशनामा के मुताबिक 23 मार्च के लिए सूचीगत मामलों की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। 31 मार्च तक कोई भी मामले को सूचीगत नहीं करने के निर्णय लिया गया था। अति महत्वपूर्ण मामलों के बारे में विचार विभागीय डिप्टी रेजिस्टार को व्हाटसप एवं वीडियो काल के जरिए सूचित करने को कहा गया था। आवश्यकता अनुसार रोटेशन के आधार पर स्टाफ नियोजित करने के लिए भी हाईकोर्ट में निर्देशनामा जारी किया गया था। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा की गई लाॅॅकडाउन घोषणा के बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है।