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कोरोना से निपटने में विधायक निधि खर्च कर सकेंगे जिलाधीश

राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने ले लिए ओडिशा सरकार ने संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य को विधायक कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 11:22 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2020 06:17 AM (IST)
कोरोना से निपटने में विधायक निधि खर्च कर सकेंगे जिलाधीश
कोरोना से निपटने में विधायक निधि खर्च कर सकेंगे जिलाधीश

जासं., भुवनेश्वर : राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने ले लिए ओडिशा सरकार ने संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य को विधायक कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विधायक निधि फंड 1997 के प्रोजेक्ट सूची संबंधित नियमावली में सरकार ने संशोधन किया है। संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट को विधायक के कोष से खर्च करने के लिए सरकार ने सभी जिलाधीश को पत्र लिखकर अनुमति दे दी है। इसके लिए जिलाधीश को विधायक के साथ सलाह मशविरा कर प्रोजेक्ट को हाथ में लेना होगा।

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योजना एवं संयोजन विभाग के विशेष सचिव गोपबंधु सतपथी ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिखकर एमएलए गाइडलाइन-1997 के अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट सूची में कोरोना मुकाबला संबंधित 6 प्रावधान को शामिल करने का निर्देश दिया है। सभी प्रावधान के संदर्भ में विधायकों को अवगत करा दिया गया है। इसमें जिन 6 प्रावधान को शामिल करने की बात कही जा रही है उसमें कोविड-19 से मुकाबला के लिए विभिन्न कार्यक्रम के लिए जरूरी मानव संसाधन की नियुक्ति, अस्थाई स्वास्थ्य शिविर के लिए जरूरी सामग्री खरीदने, अस्थाई स्वास्थ्य शिविर में शौचालय के साथ आधारभूमि व्यवस्था, मरीजों के लिए एंबलेंस एवं अन्य गाड़ी किराए पर लाने, विभिन्न वार्ड में खाद्य, पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता एवं निरीक्षण का प्रावधान तथा आइसोलेशन केंद्र में अनुरूप सुविधा तथा जरूरी प्रावधान के लिए विधायक कोष से राशि खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने जिलाधीशों को अनुमति दी है। विधायक कोष से राशि खर्च करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में विधायकों के लिए आवंटित होने वाले वाíषक 1 करोड़ रुपये (2020-21 से 3 करोड़ रुपये) के बीच ही प्रोजेक्ट खर्च को सीमित रखने के लिए जिलाधीशों को निर्देश दिया गया है। इसके लिए विधायकों के साथ सलाह मशविरा कर जिलाधीश को इस राशि को खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने कहा है।


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