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Coronavirus: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओडिशा सरकार का एक और कदम

Coronavirus ओडिशा में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विधायक कोष से राशि खर्च कर सकेंगे जिलाधीश राशि खर्च करने के लिए विधायकों के साथ सलाह मशवरा करना होगा।

By Babita kashyapEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 01:54 PM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 01:54 PM (IST)
Coronavirus: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओडिशा सरकार का एक और कदम
Coronavirus: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओडिशा सरकार का एक और कदम

भुवनेश्वर, जेएनएन। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार व्यापक कदम उठा रही ओडिशा की सरकार ने अब और एक कदम उठाते हुए कोरोना से संबंधित तभिन्न प्रोजेक्ट कार्य को विधायक कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एमएलए फंड 1997 के प्रोजेक्ट सूची संबन्धित नियमावली में सरकार ने संशोधन किया है। संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट को विधायक के कोष से खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलाधीश को पत्र लिखकर अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि इसके लिए जिलाधीश को विधायक के साथ सलाह मशवरा करना होगा और इसके बाद ही प्रोजेक्ट को हाथ में लेना होगा। 

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योजना एवं संयोजन विभाग के विशेष सचिव गोपबन्धु शतपथी ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिखकर एमएलए गाइडलाइन 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट सूची में कोरोना मुकाबला संबंधित 6 प्रावधन को शामिल करने का निर्देश दिया है। सभी प्रावधान के संदर्भ में सभी विधायकों को अवगत करा दिया गया है। इसमें जिन 6 प्रावधान को शामिल करने की बात कही जा रही है उसमें कोविड-19 से मुकाबला के लिए विभिन्न कार्यक्रम हेतु जरूरी मानव संसाधन की नियुक्ति, अस्थाई स्वास्थ्य शिविर के लिए जरूरी सामग्री खरीदने, अस्थाई स्वास्थ्य शिविर में शौचालय के साथ आधारभूमि व्यवस्था, मरीजों के लिए एम्बुलेंस एवं अन्य गाड़ी किराए पर लाने, विभिन्न वार्ड में खाद्य, पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता एवं निरीक्षण का प्रावधान तथा आईसोलेशन केन्द्र में अनुरूप सुविधा तथा जरूरी प्रावधान के लिए विधायक कोष से अर्थ खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने जिलाधीशों को अनुमति प्रदान की है।

हालांकि विधायक कोष से राशि खर्च करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में विधायकों के लिए आवंटित होने वाले वार्षिक 1 करोड़ रुपया (2020-21 से 3 करोड़ रुपया) के बीच ही प्रोजेक्ट खर्च को सीमित रखने के लिए जिलाधीशों को निर्देश दिया गया है। इसके लिए विधायकों के साथ सलाह मशवरा कर जिलाधीश को इस राशि को खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने कहा है।

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