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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में शासन-प्रशासन

केंद्रीय मानव संसाधन विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग निर्धारित वजन के अंदर रखने की गाइडलाइन जारी होने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार हरकत में आ गयी हे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 11:24 PM (IST)Updated: Sun, 15 Sep 2019 06:42 AM (IST)
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में शासन-प्रशासन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : केंद्रीय मानव संसाधन विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग निर्धारित वजन के अंदर रखने की गाइडलाइन जारी होने के बाद ओडिशा हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने जिला स्तर पर स्क्वॉयड गठन कर जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह दस्ता विभिन्न गैरसरकारी स्कूल में जाकर बैग की जांच कर रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग की गाइडलाइन के तहत स्कूल बैग का वजन कक्षा 1 व 2 में 1.5 किलोग्राम, 3 से 5 तक 3 किलोग्राम, 6 व 7 का 4 किलोग्राम, 8 व 9 को 4.5 किलोग्राम, कक्षा 10 में 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

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राज्य के स्कूल व जनशिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) समीर दास के अनुसार, उनका विभाग राज्य के स्कूलों को इसके लिए नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार खुर्दा जिलाधीश ने जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) को इस पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इस समय जांच चल रही है। मंत्री दास ने कहा कि यह सिर्फ निजी स्कूलों में नहीं हो रही है सरकारी स्कूलों में भी शिक्षाधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं।

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जितने स्कूल में वह गई हैं हर जगह उन्हे यह देखने को मिला है कि बच्चे कई ऐसी किताबों को भी बस्ते में भरकर ले आते हैं जिसकी जरूरत उस दिन नहीं होती है। यह एक अतिरिक्त बोझ है। हम यह भी देख रहे हैं कि बच्चे एनसीइआरटी व एससीइआरटी की किताबें लाते हैं या नही। जांच के बाद दिशानिर्देश को न मानने वाले स्कूलों को नोटिस होगी।

नमिता पटनायक, जिला शिक्षा अधिकारी, खुर्दा


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