Move to Jagran APP

पाकिस्तान में अस्थिर है अल्पसंख्यकों की स्थिति: द डॉन

पाकिस्तानी दैनिक के मुताबिक पाकिस्तान मेंअल्पसंख्यकों की स्थिति अस्थिर है, लिहाज़ा सिंध में इस बिल के पास हो जाने से हिंदु संगठन दशकों से उठाए जा रहे नुकसान और हिंसा से बचने के लिए संस्थागत सुरक्षा पर भरोसा कर सकता है।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2016 11:58 AM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2016 12:13 PM (IST)
पाकिस्तान में अस्थिर है अल्पसंख्यकों की स्थिति: द डॉन

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी दैनिक के मुताबिक पाकिस्तान मेंअल्पसंख्यकों की स्थिति अस्थिर है, लिहाज़ा सिंध में इस बिल के पास हो जाने से हिंदु संगठन दशकों से उठाए जा रहे नुकसान और हिंसा से बचने के लिए संस्थागत सुरक्षा पर भरोसा कर सकता है।

loksabha election banner

हिंदू विवाह कानून पास करके पाकिस्तान का सिंध ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग अपनी शादियों का पंजीकरण करा सकेंगे।

सिंध विधानसभा द्वारा पारित किए गए कानून के अनुसार शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए साथ ही शादी करने वाले पुरूष और महिला के बीच सहमति से और कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी में विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये कानून पूर्वव्यापी लागू किया जाएगा। शादीशुदा कपल्स को खुद की रजिस्ट्रेशन कराना होगा नहीं तो उन्हें फाइन देना होगा।

पढ़े : पाकिस्तान के हिंदू मैरेज एक्ट का शिवसेना ने किया विरोध कहा, हटाई जानी चाहिए ये धारा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.