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सरबजीत हत्या मामले की न्यायिक जांच के आदेश

पाकिस्तान ने भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले 22 वर्षो स ेकोट लखपत जेल में बंद सरबजीत को पिछले हफ्ते कुछ कैदियों ने पीट-पीटकर घायल कर दिया। पांच दिन तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद उनकी बुधवार देर रात एक बजे मौत हो गई। पंजाब प्रांत के

By Edited By: Published: Thu, 02 May 2013 02:43 PM (IST)Updated: Thu, 02 May 2013 02:47 PM (IST)
सरबजीत हत्या मामले की न्यायिक जांच के आदेश

लाहौर। पाकिस्तान ने भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले 22 वर्षो से कोट लखपत जेल में बंद सरबजीत को पिछले हफ्ते कुछ कैदियों ने पीट-पीटकर घायल कर दिया। पांच दिन तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद उनकी बुधवार देर रात एक बजे मौत हो गई। सरबजीत के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि उनकी मौत अत्यधिक टार्चर से हुई।

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पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नजम सेठी ने गुरुवार को गृह विभाग को मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

रेडियो पाकिस्तान ने सरकार के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि मामले की जांच हाई कोर्ट के जज करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रांत की सभी जेलों में बंद विदेशी कैदियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है।

सरकार ने सरबजीत के शव पोस्टमार्टम के लिए उमर फारूक बलूच के नेतृत्व में आठ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि पोस्टमार्टम में लगभग दो घंटे लगेंगे। इसके बाद शव को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

49 वर्षीय सरबजीत की अस्पताल में इलाज के दौरान कल देर रात एक बजे मौत हो गई थी। उनके सिर पर गंभीर चोटें थी जिसकी वजह से वह कोमा में थे। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को कम से कम छह कैदी सरबजीत की बैरक में घुस आए और लाठी और रॉड से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर दो कैदियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जेल के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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