पाकिस्तान में धर्म के नाम पर वोट मांगना प्रतिबंधित
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 11 मई को होने वाली संसदीय चुनाव के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक धर्म या पंथ के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित होगा। आयोग ने कहा है कि आम चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए गठित समिति ने इन नियमों की सिफारिश की थी। धर्म के नाम पर व
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 11 मई को होने वाली संसदीय चुनाव के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक धर्म या पंथ के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित होगा।
आयोग ने कहा है कि आम चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए गठित समिति ने इन नियमों की सिफारिश की थी। धर्म के नाम पर वोट मांगना, मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर ले जाने की व्यवस्था करना और उन्हें वोट डालने से रोकना अब जुर्म माना जाएगा। मतदाताओं को बाहर से मतपत्र लाने की इजाजत नहीं होगी। इसके जरिये फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। मतपत्र को भी विशेष हरा और सफेद रंग दिया गया है। रुपये की तर्ज पर मतपत्र पर भी नंबर पड़े होंगे जो हेरफेर से बचाने में मदद करेंगे।
चुनाव से पहले कई राजनीतिक दलों ने टीवी और अखबारों में अपने विज्ञापनों में धार्मिक भावनाओं वाले संदेश इस्तेमाल किए हैं। आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व सेना का इस्तेमाल किया जाएगा।
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