आतंकियों को सहयोग के आरोप में खालिद को सजा
पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक को सिख आतंकी समूह खालिस्तान कमांडों फोर्स [केसीएफ] का सहयोग करने के जुर्म में 14 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
न्यूयार्क। पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक को सिख आतंकी समूह खालिस्तान कमांडों फोर्स [केसीएफ] का सहयोग करने के जुर्म में 14 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
अमेरिका के ब्रुकलिन स्थित एक संघीय अदालत ने वर्ष 2006 में 50 वर्षीय खालिद अवान को केसीएफ को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का दोषी ठहराया था। वर्ष 2007 में उसे 14 साल कारावास की सजा दी गई।
इस सिख आतंकी समूह पर भारत में कई हत्याएं और विस्फोट करने का आरोप है।
अभियोजन पक्ष की ओर से दायर याचिका के बाद अपीलीय अदालत ने निचली अदालत को यह आदेश दिया कि आतंक को बढ़ावा देने पर गौर करते हुए उसे और लंबी सजा दी जाए।
एक संघीय न्यायालय ने आतंक के आरोप में मंगलवार को अवान को फिर 14 साल कारावास की सजा सुनाई।
न्याय मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अवान के तीनों अपराध आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीयत से किए गए थे।
एफबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार केसीएफ में ऐसे आतंकी शामिल हैं, जो पंजाब में अलग सिख राज्य की माग करते हैं और वर्ष 1986 में अपनी स्थापना के बाद से भारत में हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं।
यह संगठन वर्ष 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में भी शामिल था।
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