दो पद मामले में जरदारी को राहत
लाहौर। पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने दो पद मामले में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को राहत दे दी है। कोर्ट को सूचित किया गया था कि जरदारी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी [पीपीपी] के सह-अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। इसके बाद कोर्ट ने जरदारी के खिलाफ अवमानना संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। वकील अजहर सादिक ने कोर्ट की सलाह के बावजूद जरदारी द्वारा राजनीतिक पद नहीं छोड़ने को लेकर यह याचिका दाखिल की थी।
लाहौर। पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने दो पद मामले में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को राहत दे दी है। कोर्ट को सूचित किया गया था कि जरदारी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी [पीपीपी] के सह-अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। इसके बाद कोर्ट ने जरदारी के खिलाफ अवमानना संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। वकील अजहर सादिक ने कोर्ट की सलाह के बावजूद जरदारी द्वारा राजनीतिक पद नहीं छोड़ने को लेकर यह याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट की सलाह पर अमल करते हुए राजनीतिक पद छोड़ने के जरदारी के निर्णय की सराहना करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने कहा, 'आम लोग उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति को निष्पक्ष रहना चाहिए।' बांदियाल याचिका पर सुनवाई करने वाली पांच सदस्यीय पीठ की अध्यक्षताकर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हो, उसके द्वारा कोर्ट की सलाह माना जाना सराहना के योग्य है। यह कानून के महत्व को दिखाता है। संघीय सरकार के वकील वसीम सज्जाद ने कोर्ट को बताया था कि जरदारी ने पीपीपी के सह-अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के मुख्य संरक्षक हैं। सज्जाद ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि उसके आदेश के बाद से राष्ट्रपति कार्यालय में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं चल रही है।
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