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यात्रा प्रतिबंध पर ट्रंप सरकार को कोर्ट से फिर लगा झटका

जून में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले संबंधित छह देशों (ईरान, सीरिया, लीबिया, सूडान, यमन और सोमालिया) के करीबी रिश्तेदारों को इससे छूट दे दी थी।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 08 Sep 2017 04:44 PM (IST)Updated: Fri, 08 Sep 2017 04:44 PM (IST)
यात्रा प्रतिबंध पर ट्रंप सरकार को कोर्ट से फिर लगा झटका
यात्रा प्रतिबंध पर ट्रंप सरकार को कोर्ट से फिर लगा झटका

न्यूयॉर्क, रायटर : यात्रा प्रतिबंध पर ट्रंप सरकार को कोर्ट में फिर मुंह की खानी पड़ी है। हवाई प्रांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपील कोर्ट ने शरणार्थियों के प्रवेश को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित करने के सरकार के प्रयास पर रोक लगा दी है। तीन सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से अमेरिकी पुनर्वास एजेंसियों में पंजीकृत शरणार्थियों को शासकीय आदेश से छूट देने का फैसला सुनाया है।

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डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। कानूनी पेंच फंसने पर गत मार्च में इराक को इस सूची से अलग कर संशोधित निर्देश जारी किया गया था। इसे भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जून में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले संबंधित छह देशों (ईरान, सीरिया, लीबिया, सूडान, यमन और सोमालिया) के करीबी रिश्तेदारों को इससे छूट दे दी थी। इसके बाद ट्रंप सरकार ने शरणार्थियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसे हवाई राज्य ने अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने हवाई के पक्ष में फैसला दिया था, जिसे अपील कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब ट्रंप सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

हवाई के अटॉर्नी जनरल डगलस चिन ने कहा कि ट्रंप सरकार बिना किसी कानूनी आधार के निर्णय ले रही है। उन्होंने सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर कहा कि हवाई कानूनी लड़ाई जारी रखेगा।

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