KK Pathak के शिक्षा विभाग का आदेश, अब इन स्कूलों की TC होगी अमान्य, टेंशन में अभिभावक और छात्र!
एक अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला है। नए सत्र में सैकड़ों बच्चें दूसरे विद्यालयों में आगे की कक्षा में नामांकन कराते हैं। ऐसे में स्कूल बदलने में उनको टीसी की जरुरत होती है। वहीं नामांकन के दौरान छात्र जब टीसी लेकर दूसरे स्कूल में दाखिला के लिए जाएंगे तो पहले टीसी से संबंधित स्कूल की संबद्धता देखी जाएगी।
जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के गांव, बाजार या शहरी क्षेत्र में संचालित किए जा रहे विद्यालयों के ट्रांस्फर सर्टिफिकेट नामांकन के लिए अमान्य होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, अब अगली कक्षा में नामांकन को सिर्फ पंजीकृत व एनओसी वाले स्कूलों के ही टीसी मान्य होंगे। ऐसे में बच्चों व उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ सकती है। सबसे जरूरी यह है कि खासकर निजी विद्यालयों में नामांकन से पहले इसकी जानकारी अभिभावकों को रखनी होगी।
जिले में करीब डेढ़ सौ से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, जिन्होंने अभी तक शिक्षा विभाग से एनओसी नहीं लिया है। इन स्कूलों ने ना तो अबतक यू-डायस से निबंधन ही कराया है और ना ही ये ई-संवर्धन पोर्टल से ही निबंधित हैं।
दूसरे विद्यालयों में आगे की कक्षा में नामांकन के लिए जरुरी है टीसी
एक अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला है। नए सत्र में सैकड़ों बच्चें दूसरे विद्यालयों में आगे की कक्षा में नामांकन कराते हैं। ऐसे में स्कूल बदलने में उनको टीसी की जरुरत होती है। वहीं नामांकन के दौरान छात्र जब टीसी लेकर दूसरे स्कूल में दाखिला के लिए जाएंगे तो पहले टीसी से संबंधित स्कूल की संबद्धता देखी जाएगी।
इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि विद्यालय के पास यू-डायस नंबर है अथवा नहीं। इसके अलावा स्कूल ने अभी तक ई-संवर्धन पोर्टल में निबंधन कराया गया है अथवा नहीं। यदि उक्त विद्यालय के पास यह सारा कुछ नहीं होगा तो ऐसे स्कूल के टीसी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
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