एसटीपी बिद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नगर निगम के सीनियर टाउन प्लानर एसएस बिद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनकी तरफ से अग्रिम याचिका के लिए अर्जी एडीशनल सेशन जज रणदीप सिंह हुंदल की अदालत में लगाई गई थी। अब बिद्रा के पास हाई कोर्ट ही अगला विक्लप है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : नगर निगम के सीनियर टाउन प्लानर एसएस बिद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनकी तरफ से अग्रिम याचिका के लिए अर्जी एडीशनल सेशन जज रणदीप सिंह हुंदल की अदालत में लगाई गई थी। अब बिद्रा के पास हाई कोर्ट ही अगला विक्लप है। एसएस बिद्रा के खिलाफ शहर के नामी होटल में खाने के बिल को लेकर हुए झगड़े के बाद आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की तरफ से दूसरे पक्ष पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम बनाकर इस मामले की जांच की जा रही है।
होटल बकलाली में हुई थी मारपीट
साउथ सिटी रोड पर स्थित होटल बकलावी में दो पक्षों में खाने के बिल को लेकर झगड़ा हो गया था और इस दौरान वहां पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला किया गया था। पुलिस ने थाना सराभा नगर में अनिरुद्ध गर्ग नामक व्यक्ति के ब्यान पर गुरकीरत बिद्रा, एसटीपी एसएस बिद्रा, पुनीत बिद्रा, मैनेजर पवन और मैनेजर अजय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसके बाद एसटीपी बिद्रा के पक्ष की तरफ से भी पुलिस को शिकायत देकर दूसरे पक्ष पर मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया गया था।