क्रिकेटर चंदीला सहित तीन को जमानत
आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे निलंबित क्रिकेटर अजित चंदीला सहित दो लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने अजित चंदीला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन की ओर से दी गई दलील में कई तथ्यों कमियां हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी क्रिकेटर अजीत चंदीला क्रिकेटर पूर्व रणजी खिलाड़ी बाबूराव यादव और बुकी दीपक शर्मा को पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जमानत पर रिहा कर दिया। इस मामले में आरोपी क्रिकेटर श्रीसंत व अंकित चव्हाण भी अदालत के समक्ष पेश हुए।
विशेष जज धर्मेश शर्मा ने चंदीला व अन्य दो को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक-एक जमानती लाने की शर्त पर जमानत प्रदान की। वहीं, अदालत ने मामले में पांच आरोपी जितेंद्र कुमार जैन, रमेश व्यास, अश्वनी अग्रवाल, सुनील भाटिया और फिरोज फरीद अंसारी की जमानत अर्जियों को यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन पर प्रथम दृष्टया मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) के तहत आरोप बनते हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने मामले में आरोपी बुकी चंद्रेश जैन की जमानत अर्जी पर फैसला लंबित रखा है, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ अभी अपनी चार्जशीट रिपोर्ट दायर करनी है। सुनवाई के दौरान जांच प्रक्रिया की खामियों को लेकर अदालत ने पुलिस को फटकार भी लगाई।
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