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Lok Sabha Elections : सारण में एक ही छत के नीच हो जाएंगे सारे काम, नेताजी को नहीं करनी होगी भागदौड़

Single Window System लोकसभा चुनाव में सियासी दलों और प्रत्याशियों को भागदौड़ न करनी पड़े इसके लिए बिहार के सारण में खास व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव में परेशानियों से बचाने के लिए एकल खिड़की की सुविधा दी गई है जहां एक ही स्थान पर सभी कामों का निपटारा होगा और विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

By Amritesh Kumar Edited By: Shashank Shekhar Published: Wed, 17 Apr 2024 02:39 PM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2024 02:39 PM (IST)
Lok Sabha Elections : सारण में एक ही छत के नीच हो जाएंगे सारे काम, नेताजी को नहीं करनी होगी भागदौड़
सारण में एक ही छत के नीच हो जाएंगे सारे काम, नेताजी को नहीं करनी होगी भागदौड़

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन एकल खिड़की की व्यवस्था करेगा, जहां एक ही जगह सारे कार्यों का निपटारा किया जाएगा। पार्टी और प्रत्याशियों को आम सभाओं, रैलियों, जुलूसों, लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग आदि की स्वीकृति एक ही स्थान से मिलेगी।

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यहीं से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी होंगे। इससे उन्हें विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों का समय भी बचेगा।

जानकारी के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कई विभागों से अनापत्ति सहित कई जरूरी प्रमाणपत्रों की जरूरत होती है। इसके लिए वह कई कार्यालयों का चक्कर काटते हैं। कुछ लोगों के प्रमाणपत्र बन जाते हैं, जबकि कुछ मायूस हो जाते हैं।

उम्मीदवारों और दलों के लोगों को अधिक दौड़ न करनी पड़े, इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में सिंगल विंडो सेल यानि एकल खिड़की व्यवस्था को प्रभावी किया है।

इसमें लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए बिजली, लोक निर्माण, परिवहन, अग्निशमन आदि विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक दल के सदस्य, अभ्यर्थी एकल खिड़की व्यवस्था के प्रभारी को आवेदन न्यूनतम 48 घंटे पूर्व उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद सत्यापन पूर्ण कर विभागीय स्तर से प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

अनुमति के लिए अलग-अलग देने होंगे आवेदन

सभा आयोजन के लिए राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को आवेदन में अंकित करना होगा कि सभा में प्रचार करने के लिए कितने लोग आएंगे, कितनी भीड़ होगी, सभा की अवधि क्या होगी। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई लोकसभा क्षेत्र दो जिलों में आता है तो उस लोकसभा क्षेत्र के एक जिले से दूसरे जिले तक रैली निकालने के लिए दोनों जिलों में लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गई सिंगल विंडो पर अनुमति के लिए आवेदन देना होगा।

प्रत्याशियों को कुल 23 श्रेणियों की अनुमति के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा। साथ ही, अनुमति के लिए वाहन से संबंधित दस्तावेज, रैली की अनुमति के लिए रैली स्थल की जानकारी, कार्यक्रम शुरू होने एवं खत्म होने का समय, रैली के स्थान के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रमाणपत्र, नुक्कड़ सभा के लिए सभा स्थल के मालिक की लिखित सहमति की प्रति देनी होगी। कोई भी सभा स्थल मतदान केंद्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। इसके अलावा चुनाव कार्यालय खोलने के लिए चिह्नित जगह किसी धार्मिक स्थल के पास नहीं होनी चाहिए।

आवेदन की सारी शर्तें करनी होगी पूरी

प्रत्याशियों को अनुमति के लिए आवेदन फॉर्म में कई शर्तें दी गई हैं। इसमें बहुत सारे विकल्पों को भरना होगा। इसके बाद ही प्रत्याशी को अनुमति मिलेगी। यह तब ही मिलेगी, जब आवेदन में सारी शर्तों को पूरा किया गया हो। अधिक जानकारी के लिए प्रत्याशी व एजेंट मुख्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर फार्म और नियमों को देख सकते हैं।

आरओ से इन कामों के लिए लेनी होगी अनुमति

लोेकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से 20 कामों के लिए अनुमति लेनी होगी। इसमें चुनाव प्रचार हेतु घर-घर प्रचार ,हेलिकाप्टर व हैलीपेड, अस्थायी पार्टी कार्यालय, पर्चे बांटने, बिना लाउडस्पीकर बैठक, नुक्कड़ सभा करने के लिए लाउडस्पीकर, जुलूस में लाउडस्पीकर, चुनावी रैली, विभिन्न स्थानों पर झंडा व बैनर लगाने, पोस्टर-होर्डिंग व यूनिपोल लगाने, लाउडस्पीकर के साथ वाहन का इस्तेमाल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के लिए वाहन की अनुमति, लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के प्रचार के लिए वाहन की अनुमति, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमने के लिए प्रत्याशी के चुनाव एजेंट के लिए वाहन, दूसरे जिले में प्रचार के लिए वाहन आदि शामिल हैं।

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