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Punjab News: साथ लेकर चलते हैं लाइसेंसी हथियार तो हो जाएं सावधान, 10 जून तक लगा प्रतिबंध

शहर में अब लाइसेंस से हथियार लेकर चलने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा ने शहर के अंदर लाइसेंसी हत्या लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में किसी भी प्रकार के लाइसैंसी हथियार 10.06.2024 तक लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 26.05.2024 तक लागू रहेगा।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Published: Fri, 29 Mar 2024 06:00 AM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2024 06:00 AM (IST)
Punjab News: साथ लेकर चलते हैं लाइसेंसी हथियार तो हो जाएं सावधान, 10 जून तक लगा प्रतिबंध
जालंधर में अब लाइसेंस से हथियार लेकर चलने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर में अब लाइसेंस से हथियार लेकर चलने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा ने शहर के अंदर लाइसेंसी हत्या लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में किसी भी प्रकार के लाइसैंसी हथियार 10.06.2024 तक लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले असला लाइसैंस धारक अपने सभी प्रकार के लाइसैंस प्राप्त हथियार हर परिस्थिति में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशनों या अधिकृत असला डीलरों के पास तुरंत जमा करवाएं। असला समय पर जमा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस अधिकारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड, खिलाड़ी (जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं और भाग ले रहे हों) को अपना लाईसेंस जमा करवाने से छूट दी गई है। यह आदेश 26.05.2024 तक लागू रहेगा।


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