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Property Tax पर 1 अप्रैल से मिलेगी इतनी छूट, बकायेदारों को थमाए जा रहे नोटिस; 3 दिनों तक चलेगा वसूली अभियान

निगम वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन दिनों तक युद्ध स्तर पर राजस्व वसूली अभियान चलाएगा। अवकाश के बाद भी 31 मार्च तक अभियान चलेगा। होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए अभियान चलाकर आम जनों को जागरूक भी कर रहा है। इसी कड़ी में अब विशेष अभियान के तहत निगम लगभग 400 बकायेदारों के भवनों एवं मकानों को चिह्नित भी कर चुका है।

By Mritunjay Mani Edited By: Rajat Mourya Published: Fri, 29 Mar 2024 03:31 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2024 03:31 PM (IST)
Property Tax पर 1 अप्रैल से मिलेगी इतनी छूट, बकायेदारों को थमाए जा रहे नोटिस; 3 दिनों तक चलेगा वसूली अभियान
Property Tax पर 1 अप्रैल से मिलेगी इतनी छूट, बकायेदारों को थमाए जा रहे नोटिस

जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम एक अप्रैल से 30 जून तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) पर पांच प्रतिशत की छूट देगा। जबकि पुराने बकायेदारों पर 31 मार्च के बाद डेढ़ प्रतिशत आर्थिक दंड लगाएगा। जुलाई से सितंबर माह तक किसी प्रकार का दंड नहीं लेगा। एक अक्टूबर से 31 मार्च के बीच प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत दंड के साथ होल्डिंग टैक्स लेगा।

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निगम वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन दिनों तक युद्ध स्तर पर राजस्व वसूली अभियान चलाएगा। अवकाश के बाद भी 31 मार्च तक अभियान चलेगा। होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए अभियान चलाकर आम जनों को जागरूक भी कर रहा है।

इसी कड़ी में अब विशेष अभियान के तहत निगम लगभग 400 बकायेदारों के भवनों एवं मकानों को चिह्नित भी कर चुका है। सभी बकायेदार पर 31 मार्च तक बकाया राशि भुगतान नहीं करने पर 1.5 प्रतिशत की अतिरिक्त पेनल्टी शामिल करने की जानकारी दे दिया है। बकायेदारों की संपत्तियों के खरीद बिक्री पर भी रोक का नोटिस चिपकाए जा चुके हैं।

रविवार एवं अवकाश के दिन भी कर सकते है होल्डिंग टैक्स का भुगतान

आम जन की सहूलियत के लिए रविवार एवं अवकाश के दिन भी पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले रहेंगे। वे छुट्टी के दिन भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे। उप महापौर रेश्मी चंद्रवंशी शहरवासियों से अपील की हैं कि होल्डिंग टैक्स के पहुंचने वाली निगम की टीम को सहयोग करें एवं निर्धारित राशि का भुगतान करें। अथवा घर बैठे अपने सम्पत्ति कर का भुगतान करें। टैक्स निर्धारण एवं इससे जुड़ी किसी तरह की जानकारी टोल फ्री नंबर 155304 पर लें।

घर बैठे कर सकते हैं भुगतान

पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। बोरिंग रोड चौराहा एवं आयकर गोलंबर के साथ निगम मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में काउंटर है।

प्रति दिन सुबह 7.00 बजे से लेकर सुबह 11.00 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा जाकर कर संग्रहण कर रही है। निगम कर्मियों को आवंटित पीओएस मशीन अथवा क्यूआर कोर्ड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

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