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'न्यायिक दखल की जरूरत नहीं...', केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली HC से खारिज

Arvind Kejriwal Arrest दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें राजनीतिक दायरे में नहीं घुसना चाहिए और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Published: Thu, 28 Mar 2024 01:28 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2024 01:28 PM (IST)
'न्यायिक दखल की जरूरत नहीं...',  केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली HC से खारिज
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की नहीं जरूरत- दिल्ली हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है। कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालत का काम नहीं है।

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इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं?

पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? पीठ ने कहा कि अदालत को यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सबकी जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे। आज स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है।

याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने याचिका दायर करके कहा कि केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है और उन्हें सरकारी पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को ईडी कस्टडी से आदेश जारी करने से भी रोकने की मांग की है।


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