आपके घर खरीदने का सपना ऐसे पूरा करेगी सरकार, EPF कानून में होगा बदलाव
सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है
By Kishor JoshiEdited By: Published: Thu, 16 Mar 2017 09:56 AM (IST)Updated: Thu, 16 Mar 2017 01:43 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि देश के करोड़ों पीएफ खाताधारक आसानी से घर खरीद सकें। अगर कानून में बदलाव हो जाता है तो फिर पीएफ खाताधारक घर खरीदने के लिए जमा राशि का 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे। इस बात की जानकारी बुधवार को संसद में दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक सबको आवास प्रदान करने के वादे के मद्देनजर इस बदलाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानून में बदलाव के बाद पीएफ खाताधारकों को इस बात की अनुमति होगी कि वो अपने पीएफ खाते से ही होम लोन की ईएमआई दे सकें।
राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने एक लिखित जवाब में बताया कि ईपीएफ योजना 1952 में सरकार बदलाव करने जा रही है। दत्तात्रेय ने बताया कि वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2016 को ईपीएफ सदस्य खातों की कुल संख्या 17.14 करोड़ है। वर्ष 2015-16 के दौरान औसतन, अंशदान 3.76 करोड़ सदस्यों के संबंध में प्राप्त हुए हैं।
इस तरह से मिलेगा योजना का फायदा
ईपीएफओ के ग्राहक सदस्यों के साथ साथ उनके नियोक्ताओं को एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाने की जरूरत होगी जो आगे बैंकों और बिल्डरों या विक्रेताओं से तालमेल करेंगे ताकि सदस्य घर खरीद सकें। स्कीम का फायदा तभी मिलेगा तब कम से कम 20 लोग ग्रुप हाउसिंग सोसासटी की इस स्कीम में आएं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी ईपीएफओ के खातधारक इस स्कीम के तहत उठा सकते हैं।
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