जर्मन बेकरी धमाके में यासीन भटकल पर आरोप तय
जर्मन बेकरी धमाके के मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के सह संस्थापक यासीन भटकल पर पुणे के एक ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को आरोप तय कर दिए।
पुणे, प्रेट्र। जर्मन बेकरी धमाके के मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के सह संस्थापक यासीन भटकल पर पुणे के एक ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को आरोप तय कर दिए। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच भटकल उर्फ मुहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा को कोर्ट में पेश किया गया। विशेष अभियोजक उज्ज्वल पवार ने कहा कि भटकल के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं, विस्फोटक सामग्री अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
गौरतलब है कि फरवरी 2010 में पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में जर्मन बेकरी में हुए विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 64 अन्य घायल हुए थे। इससे पहले एनआइए की विशेष अदालत ने जुलाई 2018 में भटकल को वर्ष 2013 में हैदराबाद के दोहरे विस्फोट के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। उसे सोमवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से लाकर पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केडी वडाने के सामने पेश किया गया।
गिरफ्तारी के बाद पहली बार पुणे की अदालत में लाया गया भटकल: गिरफ्तारी के बाद यह पहला मौका था, जब भटकल को पुणे की अदालत में लाया गया। अभियोजक पवार के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एक आवेदन दायर करके कहा था कि सुरक्षा कारणों से वह सुनवाई के लिए भटकल को पुणे नहीं ला पाएगी। आगे की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होनी चाहिए। भटकल के वकील जहीर खान पठान ने दिल्ली पुलिस के आग्रह का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपित को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना चाहिए। खान ने कहा, 'सुरक्षा मुहैया कराना राज्य का दायित्व है..भटकल को सुनवाई के दौरान यरवडा सेंट्रल जेल में भी रखा जा सकता है।'
उल्लेखनीय है कि एनआइए ने 2013 में भारत नेपाल सीमा से 40 से अधिक आतंकी मामलों में वांछित भटकल को गिरफ्तार किया था।