Coronavirus: मध्यप्रदेश सरकार ने फैक्टरियों में मजूदरों को 12 घंटे काम करने की दी अनुमति
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में प्रतिष्ठानों और दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।
भोपाल, एएनआइ। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य में से एक मध्य प्रदेश में अब दुकानों और प्रतिष्ठानों को सुबह 6 से रात 12 बजे तक खुलने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले 8 से 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थीं। हमने स्थापना अधिनियम में संशोधन किया है जिसके कारण दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह 6 से रात 12 बजे तक खुले रह सकते हैं। COVID19 के कारण, कारखानों में कामगार अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कर सकते हैं।
राज्य में नौकरी के अवसरों और विकास को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों, दुकानों, ठेकेदारों और बीड़ी निर्माताओं के लिए पंजीकरण या लाइसेंस की प्रक्रिया को 30 दिनों की तुलना में केवल 1 दिन में पूरा किया जाएगा। इससे पहले तक इसमें 30 दिन का वक्त लगा करता था।
जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल 24 और उज्जैन में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रतलाम में गुरुवार सुबह शराब की दुकानें खुली तो इसे लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। शारीरिक दूरी का पालन करवाने के लिए दुकान के बाहर गोले बनाए गए हैं।
गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 हजार के पार पहुंच गई है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय पर दी गई जानकारी के अनुसार इस वक्त देश में 35902 एक्टिव केस हैं। कुल मामलों में से 15266 संक्रमित लोग ठीक हो गया है या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं, 1783 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ाते हुए 17 मई तक लागू कर दिया है।