Move to Jagran APP

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में तीन के खिलाफ पेशी वारंट

ब्रिटिश नागरिक समेत तीन के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Sat, 07 Jan 2017 09:40 PM (IST)Updated: Sat, 07 Jan 2017 09:49 PM (IST)
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में तीन के खिलाफ पेशी वारंट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर सौदे में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में ब्रिटिश नागरिक समेत तीन के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है।

loksabha election banner

विशेष सीबीआइ जज अरविंद कुमार के की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के वकील एनके माटा ने कहा कि पिछली तारीख पर आरोपियों के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट की तामील नहीं हो पाई है। इसलिए 3600 करोड़ के इस सौदे में मध्यस्थता करने वाले ब्रिटिश नागरिक क्रिस्टीन मिशेल जेम्स, कंपनी मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड व उसके दो डॉयरेक्टरों आरके नंदा और जेबी सुब्रमण्यम के खिलाफ दोबारा पेशी वारंट जारी किया जाता है। उन्हें 22 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है।

अदालत ने गत वर्ष 31 नवंबर को उक्त आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कहा था कि पहली नजर में उनके खिलाफ आरोप बनते हैं। प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि मध्यस्थता कराने वाले जेम्स को 12 हेलीकॉप्टर के इस सौदे में करीब 225 करोड़ रुपये मिले थे। कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने ऐसा करने के लिए मीडिया एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाया और 225 करोड़ की रकम का आदान-प्रदान किया। ब्रिटेन में मौजूद जेम्स को भारत लाने के लिए ईडी पहले ही उसके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस और ग्लोबल नोटिस जारी हो चुका है।

गोवा के ड्रग तस्करों पर चुनाव आयोग की नजर

पुराने नोट 30 जून तक बदलवा सकते हैं NRI


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.