एसआइटी नहीं करेगी एसटीएफ अफसरों की संपत्ति की जांच
व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआइटी ने एसटीएफ अफसरों की संपत्ति की जांच से मना कर दिया है। एसआइटी ने कहा है कि संपत्ति की जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए शिकायत सक्षम एजेंसी से करें। इसकी शिकायत प्रदेश
भोपाल, नई दुनिया ब्यूरो। व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआइटी ने एसटीएफ अफसरों की संपत्ति की जांच से मना कर दिया है। एसआइटी ने कहा है कि संपत्ति की जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए शिकायत सक्षम एजेंसी से करें। इसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा ने पत्र लिखकर की थी। उन्होंने पत्र में व्यापमं घोटाले की जांच कर रहे एसटीएफ अफसरों की संपत्ति में बीते दो साल में वृद्घि होने का हवाला दिया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि आरोपियों के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनसे मोटी रकम मांगी जा रही है।
जस्टिस गोहिल ने यादव को भेजा मानहानि का नोटिस
जस्टिस अभय कुमार गोहिल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरण यादव को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। मामला गोहिल की पुत्री के निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन का है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने रसूख का उपयोग किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि यादव एक हफ्ते में पत्रकार वार्ता कर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।