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इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 13A का उल्लंघन कांग्रेस को पड़ा भारी, पार्टी से 135 करोड़ रुपए की हुई है वसूली

सभी वसूली दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों की शाखा में कांग्रेस के खाते से की गई है। दिल्ली से बाहर स्थित कांग्रेस के किसी भी बैंक खाते से कोई वसूली नहीं की गई है। कांग्रेस के देश भर के बैंकों में खाते हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक गत 13 फरवरी से 16 मार्च के लिए बीच यह वसूली की गई और किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया गया है।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Published: Thu, 21 Mar 2024 11:00 PM (IST)Updated: Thu, 21 Mar 2024 11:40 PM (IST)
कांग्रेस से सिर्फ दिल्ली स्थित बैंक के खाते से हुई है वसूली (फाइल फोटो)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इनकम टैक्स नियम के उल्लंघन मामले में कांग्रेस पार्टी 210 करोड़ रुपए जब्त किए जाने की बात कह रही है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के बैंक खातों से सिर्फ 135.06 करोड़ रुपए विभाग ने वसूले हैं। इनमें 102,66,69,925 रुपए टैक्स बकाए के हैं तो 32,40,19,059 रुपए बकाए से जुड़े ब्याज के हैं।

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सभी वसूली दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों की शाखा में कांग्रेस के खाते से की गई है। दिल्ली से बाहर स्थित कांग्रेस के किसी भी बैंक खाते से कोई वसूली नहीं की गई है। कांग्रेस के देश भर के बैंकों में खाते हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक गत 13 फरवरी से 16 मार्च के लिए बीच यह वसूली की गई और किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया गया है। कांग्रेस अपने सभी खातों से अपना संचालन कर सकती है।

2000 रुपए से अधिक नकद में चंदा नहीं लेना भी है शामिल 

विभागीय सूत्रों का कहना है कि 135 करोड़ रुपए की वसूली मूल्यांकन वर्ष 2018-19 से जुड़े टैक्स बकाए के मामले में की गई है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 13ए के तहत सभी राजनीतिक दलों को विभिन्न माध्यमों से होने वाली उनकी आय पर इनकम टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है, लेकिन वह छूट तभी दी जा सकती है जब राजनीतिक दल 13ए सेक्शन से जुड़े नियमों का पालन करेंगे। इन नियमों में तय समय पर रिटर्न फाइल करना और 2000 रुपए से अधिक नकद में चंदा नहीं लेना भी शामिल है।

कांग्रेस की तरफ से इन दोनों ही नियमों का हुआ उल्लंघन 

कांग्रेस की तरफ से इन दोनों ही नियमों का उल्लंघन किया गया। वित्त वर्ष 2017-18 या मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2018 थी। विभाग ने 30 दिसंबर,2018 तक रिटर्न दाखिल करने की छूट दी। परंतु कांग्रेस की तरफ से फरवरी, 2019 में रिटर्न फाइल की गई। कांग्रेस की दूसरी गलती थी कि इस अवधि में 14 लाख रुपए नकद में लिए गए और इस बात को कांग्रेस ने खुद स्वीकार किया है। जबकि कोई भी पार्टी दो हजार रुपए से अधिक नकद में चंदा स्वीकार नहीं कर सकती है।

कांग्रेस को जारी किया गया इनकम टैक्स की देनदारी 

इन दोनों गलतियों की वजह से कांग्रेस को मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में सेक्शन 13 ए के तहत इनकम टैक्स से दी जाने वाली छूट की मंजूरी नहीं दी गई और उस वर्ष में कांग्रेस की आय के मुताबिक छह जुलाई, 2021 को 105,17,29,635 रुपए के इनकम टैक्स देनदारी का नोटिस कांग्रेस को दे दिया गया। छह अक्टूबर, 2021 को कांग्रेस इस नोटिस के खिलाफ इनकम टैक्स आयुक्त स्तर की अपील में चली गई। 28 अक्टूबर, 2021 को कांग्रेस की अपील खारिज हो गई और कांग्रेस को बकाए राशि का 20 प्रतिशत जमा करने करने के लिए कहा गया जो लगभग 21 करोड़ रुपए होता है। लेकिन कांग्रेस ने 21 करोड़ रुपए जमा नहीं किए और चार सितंबर, 2022 को 78,05,690 रुपए कांग्रेस की तरफ से जमा किए गए।

20 प्रतिशत की राशि जमा नहीं करने पर विभाग को होता है यह अधिकार

सूत्रों के मुताबिक 20 प्रतिशत की राशि जमा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग को पूरी राशि रिकवर करने का अधिकार होता है। चूंकि कांग्रेस ने 20 प्रतिशत राशि अपील के दौरान जमा नही की थी, इसलिए नौ जनवरी, 2023 को फिर से कांग्रेस को 104 करोड़ बकाए को जमा करने का नोटिस दिया गया। इधर 28 मार्च को कमीशनर स्तर की अपीलेट ने कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया। 24 मार्च, 2023 को कांग्रेस मामले को लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई और 11 अक्टूबर, 2023 को कांग्रेस ने 1,72,54,020 रुपए जमा कर दिए।

कांग्रेस के अपील को खारिज को किया गया खारिच

मामले पर सुनवाई के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ने टैक्स मांग पर रोक याचिका को खारिज कर दिया और इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली हाई कोर्ट गई। गत 13 मार्च को हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया।मूल्यांकन वर्ष 1994-95 के लिए 53 करोड़ की मांगइनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक मूल्यांकन वर्ष 1994-95 से जुड़े मामले में भी कांग्रेस पर इनकम टैक्स व उससे संबंधित ब्याज को मिलाकर 53 करोड़ की देनदारी है और संबंधित मामला सर्वोच्च अदालत में है। मामले की अगली सुनवाई आगामी एक अप्रैल को है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक टैक्स संबंधित विभिन्न सर्च में कांग्रेस से संबंधित पाए गए सबूतों के आधार पर मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के रिटर्न की फिर से मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई है।


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